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38 आरोपी; 11 की मौत, 6 बरी अभी तीन केस और बाकी हैं मीसा भारती और शैलेष के खिलाफ दूसरा आरोप-पत्र दाखिल 21 साल पहले देवघर ट्रेजरी से अवैध तरीके से 89.27 लाख रुपए निकाले थे भास्कर न्यूज | रांची 950करोड़ रु. के चारा घोटाले से जुड़े एक और केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल जेल की सजा हो गई। शनिवार को जारी फैसले में सीबीआई कोर्ट ने लालू पर 10 लाख रु. जुर्माना भी लगाया है। देवघर ट्रेजरी से 89.27 लाख रु. अवैध तरीके से निकालने के 21 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई है। विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘चूंकि दोषियों को पशुपालन का काफी अनुभव है, इसलिए इन्हें ओपन जेल में भेजकर परिजनों के साथ गोपालन करवाया जाए।’ 69 साल के लालू को चारा घोटाले के दूसरे मामले में सजा हुई है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रु. निकालने के मामले में 30 सितंबर, 2013 को पांच साल की सजा हुई थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन सजा के चलते संसद सदस्यता छिन गई और वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। लालू पर चारा घोटाले के तीन और केस हैं। इनमें दुमका,... आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

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